Khabarwala 24 News Hapur:यूपी के जनपद हापुड़ (Hapur) जिले में ड्रोन को लेकर फैल रही अफवाहों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में ऐलान किया कि धारा 163 के तहत जिले में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। हापुड़ को ड्रोन नियमावली के तहत ‘रेड ज़ोन’ घोषित किया गया है, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन संचालन पूरी तरह वर्जित होगा। यह निर्णय गढ़मुक्तेश्वर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन को लेकर फैले भय और भ्रम के माहौल को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है, जिससे कानून-व्यवस्था को खतरा पैदा हो रहा था।
ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति अनिवार्य (Hapur)
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विवाह समारोह, धार्मिक आयोजन, या मीडिया कवरेज जैसे किसी भी उद्देश्य के लिए ड्रोन उड़ाने से पहले स्थानीय थाना और प्रशासन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। प्रशासन ने ड्रोन ऑपरेटरों से अनुरोध किया है कि वे नियमों का पालन करें और अपने ड्रोन का पंजीकरण संबंधित थाने में कराएं।
अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि ड्रोन समझी जा रही वस्तुएं ज्यादातर बच्चों के खिलौना हेलिकॉप्टर, एलईडी लगी पतंगें, या कबूतरों पर लगे लाइट डिवाइस थीं, जिनसे कोई सुरक्षा खतरा नहीं है। सोशल मीडिया पर ड्रोन से संबंधित झूठी जानकारी या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर पुलिस की टीमें लगातार निगरानी कर रही है। रविवार को जनपद में कहीं भी ड्रोन दिखाई देने का मामला सामने नहीं आया है।
प्रशासन की अपील (Hapur)
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से जनता से अपील की है कि वे कानून को अपने हाथ में न लें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि को देखकर तुरंत डायल 112 या नजदीकी थाने को सूचित करें। प्रशासन ने ड्रोन मॉनिटरिंग टीम को सक्रिय कर दिया है, जो जिले में ड्रोन गतिविधियों की निगरानी करेगी।

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