Khabarwala 24 News Hapur: Hapur हाल के दिनों में पैट्रोल पम्पों पर बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए डीआईजी कलानिधि नैथानी ने परिक्षेत्र के सभी जनपद प्रभारियों को पेट्रोल पम्पों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य पैट्रोल पम्पों पर अभद्रता, लूट, चोरी और मारपीट जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाना है।
प्रमुख दिशा-निर्देश:
अभद्रता और रंगबाजी पर सख्ती:
पैट्रोल पम्पों पर किसी भी प्रकार की अभद्रता, रंगबाजी या गाली-गलौज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी घटनाओं पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए।
पिछली घटनाओं का रिकॉर्ड:
सभी पैट्रोल पम्पों पर पूर्व में हुई लूट, चोरी और मारपीट की घटनाओं को सूचीबद्ध किया जाए।
बिना भुगतान के ईंधन ले जाने पर कार्रवाई:
यदि कोई व्यक्ति बिना भुगतान किए डीजल/पैट्रोल ले जाता है, कर्मचारियों को धमकाता है या मारपीट करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए।
आपराधिक इतिहास पर नजर:
ऐसे व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास होने पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, जिला बदर और हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्रवाई की जाए।
नियमित भ्रमण:
बीट कांस्टेबल और फैंटम/चीता मोबाइल रोजाना अपने क्षेत्र के पैट्रोल पम्पों का भ्रमण करें।
पीआरवी रूट चार्ट में शामिल:
पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल (पीआरवी) के रूट चार्ट में सभी पैट्रोल पम्पों को शामिल किया जाए।
सीसीटीवी की जांच:
सभी पैट्रोल पम्पों पर सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता सुनिश्चित की जाए।
क्षेत्राधिकारी की समीक्षा:
संबंधित क्षेत्राधिकारी अपने सर्किल में संचालित पैट्रोल पम्पों की सुरक्षा की समीक्षा करें और एक कार्य योजना बनाकर लागू करें।
कर्मचारियों की ब्रीफिंग:
पेट्रोल पम्प मैनेजर अपने स्टाफ को समय-समय पर सुरक्षा और व्यवहार संबंधी ब्रीफिंग दें।
