हापुड़, 12 दिसंबर (Khabarwala24)। किशोरी के साथ तीन साल तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी राशिद को हापुड़ की विशेष पोक्सो कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास और कुल 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा ठोकी है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
क्या था पूरा मामला?
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बहादुरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि पीड़िता की मां एक गांव की निवासी है। उसकी नंद का लड़का ग्राम नगला थाना भावनपुर जनपद मेरठ निवासी है। पीड़िता की मां ने बहादुरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को रिश्ते में नंद का लड़का राशिद पिछले तीन साल से शादी का लालच देकर शारीरिक शोषण कर रहा था। जब लड़की ने शादी की बात की तो राशिद ने मना कर दिया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा।
परेशान होकर 10 सितंबर 2023 को नाबालिग लड़की ने जहर खा लिया और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़िता ने समझौते के लिए राशिद के माता-पिता को बुलाया और शादी कराने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने भी धमकी देकर मना कर दिया।
पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई
शिकायत मिलते ही पुलिस ने राशिद के खिलाफ पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म, धमकी और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई।
कोर्ट ने सुनाई ये सजाएं
शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अपना फैसला सुनाया:
- पोक्सो एक्ट की धारा 5(L)/6 के तहत → 20 साल सश्रम कारावास + 10,000 रुपये जुर्माना
- आईपीसी धारा 506 (आपराधिक धमकी) → 2 साल सश्रम कारावास
- आईपीसी धारा 504 (जानबूझकर अपमान) → 1 साल सश्रम कारावास
- आईपीसी धारा 383 (ब्लैकमेलिंग) → 3 साल सश्रम कारावास + 5,000 रुपये जुर्माना
जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त जेल होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, यानी राशिद को कुल 20 साल ही जेल में रहेगा।
पीड़िता को मिलेगा एक लाख रुपये मुआवजा
पोक्सो एक्ट के नियमों के तहत हापुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को पुनर्वास के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि देगा। यह फैसला नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामलों में सख्त संदेश देता है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
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