हापुड़, 25 दिसंबर (Khabarwala24)। हापुड़ जिले की विशेष पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की को जबरन गन्ने के खेत में ले जाने और धमकी देने के आरोप में एक युवक को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
घटना कैसे हुई
साल 2016 की 19 सितंबर की सुबह की बात है। सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति परिवार सहित क्रेशर पर काम करता था। उसी क्रेशर पर हसमत नाम का युवक भी काम करता था। उस दिन सुबह पीड़िता नाबालिग लड़की शौच के लिए बाहर गई थी। तभी हसमत ने उसे पकड़ लिया और पास के गन्ने के खेत में खींचकर ले गया।
लड़की ने शोर मचाया तो उसकी मां और बहन दौड़कर मौके पर पहुंचीं। आरोपी ने लड़की के मुंह पर थप्पड़ मारा और जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग निकला।
पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई
पीड़ित परिवार ने सिंभावली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी हसमत को गिरफ्तार कर लिया और जांच पूरी करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने मामले की पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने फैसला सुनाया।
कोर्ट ने आरोपी हसमत को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत तीन साल के सश्रम कारावास की सजा दी। साथ ही पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत भी तीन साल की सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला
यह मामला बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित है। पोक्सो कोर्ट का यह फैसला नाबालिगों की सुरक्षा के प्रति सख्त रवैया दिखाता है। ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और सजा मिलना पीड़ित परिवारों को राहत देता है।
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