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Hapur में दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

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Khabarwala 24 News Hapur: हापुड़। घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को अदालत ने अहम फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय प्रथम मिताली गोविंद राव ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला (Hapur )

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) करुणा नागर ने बताया कि घटना छह जनवरी 2019 की है। सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि तड़के करीब तीन बजे जब वह अपने कमरे में सो रही थी, तभी गांव निवासी मोहसीन उसके कमरे में घुस आया। आरोप है कि आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके दो भाई और अन्य परिजन मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़ लिया।

पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट की दाखिल (Hapur )

परिजनों ने आरोपी को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाना सिंभावली में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत में विचाराधीन था।

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न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur )

शुक्रवार को सुनवाई निर्णायक चरण में पहुंची। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने आरोपी मोहसीन को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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