Court News धोखाधड़ी और अपहरण, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपहरण व धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निर्णय सुनाया है।

न्यायाधीश ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक आरोपी को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदंड़ व दूसरे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि कोतवाली पिलखुवा में सोनू ने तहरीर देते हुए बताया कि सात अप्रैल 2015 को उसकी माता प्रकाशो देवी को दिन में करीब 11 बजे उसे तथा उसके भाई सतीश की जानकारी के बिना अर्जुन नगर पिलखुवा निवासी सुनील तथा मोहल्ला गढ़ी नई आबादी पिलखुवा निवासी ललित अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर परतापुर चौराहे के पास स्थित उनका 165 वर्गगज प्लाट का बैनामा कराने धौलाना तहसील गए थे।

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धोखाधड़ी कर बैनामा कराया (Court News)

जहां बैनामें में गवाह का नाम सतीश तथा सोनू लिखाया था। लेकिन सतीश की जगह सुनील ने अपना फोटो लगाकर धोखाधड़ी करके सतीश के हस्ताक्षर किये हैं। उसके बाद इन्द्रजीत चौहान निवासी अतरौली ने कुल 3,46,000 रूपये प्रकाशों देवी को दे दिये थे। परतापुर रोड पर ललित व सुनील ने उसकी माता प्रकाशों देवी को बीच में बैठाकर मोटर साइकिल पर ले जाते हुए देवेंद्र व दाताराम, बालकिशोर निवासी रामपुर पिलखुवा ने देखा है।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्त सुनील व ललित को धारा-364 भा.दं.सं के अन्तर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को दो-दो माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्तगण सुनील व ललित को धारा-411 भा.द.स के अन्तर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।

सभी सजाएं एक साथ चलेंगी (Court News)

अभियुक्त सुनील को धारा 467 भा.दं.सं के अंतर्गत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त सुनील को धारा 368 भ.दं.सं के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदंड़ से दंडित किया हरै। अभियुक्त सुनील को धारा 420 भ.दं.सं के अंतर्गत दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्तगण सुनील व ललित की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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