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Court News नाबालिग से कुकर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से कुकर्म करने के एक मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी को दोषी को करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि हापुड़ कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि वह परिवार के साथ एक किराये के मकान में रहता है। तीन मार्च 2016 को उसका साढ़े छह वर्षीय नाबालिग पुत्र घर पर स्कूल का कार्य कर रहा था। तभी घर पर कस्बा बाबूगढ़ छावनी निवासी विशाल पुत्र अनिल कुमार राठौर आया और उसने उसके नाबालिग पुत्र के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया।

न्यायालय में आरोप पत्र किए पेश (Court News)

पुलिस ने आरोपी विशाल के खिलाफ पॉक्सो, कुकर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद पुलिस ने तीस मई 2016 को मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। जहां पर उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह व साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी विशाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
Sheetal Kumar Nehra एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । उन्हें वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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