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Child Marriage न्यायपीठ बाल कल्याण समिति व एएचटीयू की टीम ने रुकवाया बाल विवाह

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Child MarriageKhabarwala 24 News Hapur: न्यायपीठ बाल कल्याण समिति व एएचटीयू की टीम ने शनिवार को कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवगढ़ी में एक दिन पहले बाल विवाह को रुकवाया है। रविवार को हापुड़ नगर क्षेत्र से ही बारात आनी थी। नाबालिग के निकाह की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थीं।

क्या है पूरा मामला (Child Marriage)

न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अभिषेक त्यागी ने बताया कि शनिवार को लखनऊ से सूचना मिली कि नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का व्यक्ति अपनी 13 वर्षीय पुत्री की शादी जिला मेरठ के गांव पथौली के एक युवक के साथ तय कर दी है। रविवार को दोनों की शादी होनी हैं। रविवार (आज) को बारात व्यक्ति के घर पहुंचेगी। मामले की जानकारी पर उन्होंने एएचटीयू के प्रभारी धमेंद्र सिंह को इसकी सूचना दी। जिसके बाद दोनों टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए व्यक्ति के घर पहुंची।

घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। रिश्तेदार भी निकाह में शरीक होने के लिए आए थे। टीम के पहुंचते ही लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। टीम के सदस्यों ने नाबालिग के साथ युवक के स्वजन को को समझाया और विवाह रोकने के लिए कहा। इस पर दोनों पक्षों के लोग विवाह न कराने की सहमति दी। दोनों पक्षों को नाबालिग का विवाह कराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस की एक टीम स्वजन पर नजर रख रही है।

बाल विवाह कराना है अपराध (Child Marriage)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 अंतर्गत संज्ञेय अपराध भी है। बाल विवाह करने पर व्यस्क पक्षकार एवं उसका आयोजन करने वाले व्यक्ति पर दो वर्ष तक का कारावास तथा एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आयोजन करने वाले एवं उसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाती है। बाल विवाह के आयोजन की सूचना चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर दर्ज करा सकते हैं।

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