Income Tax Deadline Khabarwala 24 News New Delhi : नवंबर माह शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में कई अहम तारीखें हैं। टैक्स भरने वालों के लिए नवंबर का महीना बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स से जुड़े कई काम आपको नवंबर महीने में निपटाने होंगे।
इस महीने टैक्स से जुड़े कई कामों की डेडलाइन है। इन जरूरी कामों को समय पर पूरा करने के लिए आपको पहले से ही योजना बनानी होगी। आपको इसके बारे में बताते हैं।
7 नवंबर 2023 (Income Tax Deadline)
यह अक्टूबर 2023 महीने के लिए काटे गए/कलेक्ट किए गए टैक्स कर को जमा करने की नियत तारीख है। हालांकि, सरकारी कार्यालयों को आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना भी, उसी दिन केंद्र सरकार को कटौती/संग्रहित राशि का भुगतान करना होगा।
14 नवंबर 2023 (Income Tax Deadline)
सितंबर 2023 के महीने में धारा 194-1A, 194-1B, 194M और 194S के तहत कर कटौती के लिए TDS (स्रोत पर कर कटौती) प्रमाणपत्र जारी करना जरूरी है।
15 नवंबर 2023 (Income Tax Deadline)
30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए क्वाटर TDS प्रमाणपत्र (वेतन के अलावा अन्य भुगतानों के लिए काटे गए कर के संबंध में) जमा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, फॉर्म 24G को उन सरकारी कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहां अक्टूबर 2023 के लिए TDS/TCS का भुगतान चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है।
इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंजों को उन लेनदेन के लिए फॉर्म नंबर 3BB में जानकारी जमा करना आवश्यक है जिसमें अक्टूबर 2023 के महीने के लिए सिस्टम में पंजीकरण के बाद क्लाइंट कोड को संशोधित किया गया है।
समयसीमा 30 नवंबर 2023 को होगी खत्म (Income Tax Deadline)
धारा 194-1A, धारा 194-1B, धारा 194 M और धारा 194S के तहत चालान की जानकारी जमा करने की समय सीमा अक्टूबर 2023 थी। वहीं, अगर आपने भी कोई विशिष्ट घरेलू या अंतरराष्ट्रीय लेनदेन किया है, तो रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा आकलन वर्ष 2023-24 30 नवंबर को समाप्त हो रही है.
वहीं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में उद्यम पूंजी कंपनी द्वारा अर्जित राशि की जानकारी जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 64 जमा करना होगा।
इसके अलावा सुरक्षित बंदरगाह नियमों के तहत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए फॉर्म 3CEFA जमा करने की समय सीमा भी 30 नवंबर को समाप्त हो रही है।