उपभोक्ता फोरम की बड़ी कार्रवाई: चप्पल न बदलने पर लिबर्टी शोरूम मैनेजर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

सीतापुर, 25 दिसंबर (khabarwala24)। चप्पल बदलने से इनकार करना और उपभोक्ता फोरम के आदेश की अनदेखी करना लिबर्टी शूज शोरूम के प्रबंधक को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीतापुर ने शोरूम प्रबंधक उस्मान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया है।आयोग ने पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को निर्देश दिए हैं कि किसी […]

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सीतापुर, 25 दिसंबर (khabarwala24)। चप्पल बदलने से इनकार करना और उपभोक्ता फोरम के आदेश की अनदेखी करना लिबर्टी शूज शोरूम के प्रबंधक को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीतापुर ने शोरूम प्रबंधक उस्मान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया है।

आयोग ने पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में 2 जनवरी 2026 तक वारंट की आज्ञा का पालन कराते हुए प्रबंधक को गिरफ्तार कर आयोग के समक्ष पेश किया जाए।

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मामला बट्सगंज निवासी आरिफ से जुड़ा है। आरिफ ने 10 मई 2022 को नगर के ट्रांसपोर्ट चौराहे के पास स्थित लिबर्टी शोरूम से 1,700 रुपए की चप्पल खरीदी थी। शोरूम प्रबंधन ने चप्पल पर छह महीने की वारंटी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन महज एक महीने के भीतर ही चप्पल टूटने लगी। जब ग्राहक ने शिकायत की तो पहले टालमटोल किया गया और बाद में चप्पल अपने पास रख लेने के बावजूद नई चप्पल नहीं दी गई।

लगातार शोरूम के चक्कर लगाने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला, तो परेशान आरिफ ने 17 अक्टूबर 2022 को जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। फोरम द्वारा भेजे गए नोटिस के बावजूद शोरूम प्रबंधक न तो सुनवाई में उपस्थित हुए और न ही कोई जवाब दाखिल किया।

इसके बाद 8 जनवरी 2024 को उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए प्रबंधक को चप्पल की कीमत लौटाने के साथ मानसिक प्रताड़ना के लिए 2,500 रुपए और वाद व्यय के रूप में 5,000 रुपए अदा करने का आदेश दिया, लेकिन इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया।

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आयोग ने बताया कि निर्णय की तामील के लिए रजिस्टर्ड पत्र भेजे गए थे, लेकिन इसके बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। ऐसे में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत कार्रवाई करते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

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