शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के प्रयासों से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को उम्मीद पोर्टल पर 6 माह का अतिरिक्त समय मिला

लखनऊ, 12 दिसंबर (khabarwala24)। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के अथक, पारदर्शी एवं सार्थक प्रयासों का महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया है। वक्फ न्यायाधिकरण ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अवधि को अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ाने का आदेश पारित किया है।चेयरमैन शिया वक्फ […]

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लखनऊ, 12 दिसंबर (khabarwala24)। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के अथक, पारदर्शी एवं सार्थक प्रयासों का महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया है। वक्फ न्यायाधिकरण ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अवधि को अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ाने का आदेश पारित किया है।

चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड सदैव वक्फ हितों के संरक्षण और व्यवस्थापन के लिए निस्वार्थ भाव से अग्रसर रहते हैं। बची हुई वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को पूर्ण कराने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयं की निगरानी में अवधि-वृद्धि के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर कराने की जिम्मेदारी बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता रूवेद कमाल किदवई तथा विधि सहायक जफर सज्जाद को सौंपी। तत्काल तत्परता से याचिका तैयार की गई, जिसमें जून 2025 से अब तक वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के संबंध में बोर्ड की प्रगति, प्रस्तुत विवरण, तथा पोर्टल पर आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का समुचित ब्यौरा न्यायालय के समक्ष रखा गया।

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वक्फ न्यायाधिकरण ने बोर्ड द्वारा उठाए गए प्रत्येक विधिक बिंदु पर गंभीरता से विचार करते हुए याचिका को स्वीकार किया और पंजीकरण के लिए अतिरिक्त छह माह का समय प्रदान कर दिया। यह निर्णय वक्फ संपत्तियों के समयबद्ध एवं सुचारू पंजीकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

स्थानीय वक्फ प्रतिनिधियों और आमजन में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है। लोग इसे वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और सुव्यवस्थित प्रबंधन की दिशा में बड़ा सुधारात्मक कदम मान रहे हैं। यह कामयाबी वक्फ बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन और उनकी समर्पित टीम के प्रयासों से मिली है। यह निर्णय वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया को गति देगा और उनके संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

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