khabarwala 24 News Hapur: Hapur अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर श्रम विभाग द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन व्यापार मंडल के कार्यालय चैंबर ऑफ कॉमर्स पर आयोजित किया गया।
बाल श्रम को लेकर व्यापारियों को दी जानकारी
सहायक श्रम आयुक्त सर्वेश कुमारी ,श्रम निरीक्षक सोनकर व उषा वर्मा द्वारा व्यापारियों को जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री आदि में बाल श्रमिक ना रखा जाए ।इसके लेकर व्यापारियों को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि 14 साल से 18 साल के बाल श्रमिकों के लिए अलग कानूनी प्रक्रिया है उनकी जानकारी दी गई ।इससे स्पष्ट है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री आदि पर बाल श्रमिक नही रखना चाहिए।
यह भी दी जानकारी (Hapur)
उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा लाइसेंस अब आजीवन हो गया है। जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस कि अवधि पूरी हो गई है वह पुन: ऑनलाइन आवेदन कर आजीवन लाइसेंस बनवा लें । कार्य दिवस 6 दिन या 7 दिन जो भी व्यापारी रखना चाहता है वह प्रक्रिया के तहत लाइसेंस बना दिए जाएंगे।
यह रहे मौजूद
गोष्ठी में अध्यक्ष ललित अग्रवाल छावनी वाले, विजय अग्रवाल, अमन गुप्ता, प्रमोद दीवान, सुशील जैन, सोनू बंसल, हरेंद्र कौशिक, एम पी सिंह, सुनील जैन, मधुर वर्मा, गोपाल गर्ग, प्रेम पाल आदि व्यापारी उपस्थित थे।