पत्नी की हत्या के मामले में पति को दस वर्ष की सश्रम कारावास

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खबरwala 24 न्यूज हापुड़: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एमपी- एमएलए कोर्ट ने दहेज की मांग पूरा न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सौरभ रुहेला ने बताया कि मोहल्ला छज्जूपुरा थाना हापुड़ नगर निवासी सुनील कुमार ने 30 सिंतबर 2017 को थाना हापुड़ देहात में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसने अपनी बहन ज्योति उर्फ मोहिनी की शादी दस फरवरी 2012 को हिंदू रीति रिवाज के साथ मोहल्ला सोटावाली, नई मंडी निवासी विपिन के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति विपिन, ससुर नरपत व सास संतोष उसकी बहन से और दहेज लाने की मांग कर रहे थे। जिसको लेकर सुसराल पक्ष के लोग उसकी बहन के साथ मारपीट भी करते थे। जिसके चलते ही उक्त लोगों ने 29 सिंतबर 2017 की रात्रि को उसकी बहन की फंासी लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 23 दिसंबर 2017 को मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सौरभ रुहेला ने इस केस में न्यायालय में मजबूती से 11 गवाह पेश किए तथा इनका साक्ष्य अंकित कराया। दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने पति विपिन को दहेज हत्या को दोषी करार देते हुये दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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