रायपुर, 23 दिसंबर (khabarwala24)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रायपुर जोनल ऑफिस ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में निरंजन दास को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई।
ईडी ने निरंजन दास को स्पेशल कोर्ट रायपुर के समक्ष पेश किया, जहां कोर्ट ने हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसमें आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस जांच में यह सामने आया कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले ने राज्य को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया और 2500 करोड़ रुपए से अधिक की अपराधी कमाई की गई, जिससे लाभार्थी लोग सरकारी खजाने को लूटने में शामिल थे।
ईडी की जांच में यह पता चला कि निरंजन दास को लगभग 18 करोड़ रुपये की कमाई प्राप्त हुई थी। डिजिटल रिकॉर्ड, जब्त दस्तावेज और गवाहों के बयान से यह साबित हुआ कि वह शराब सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य था। जांच में यह भी पाया गया कि निरंजन दास को एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज विभाग का अतिरिक्त प्रभार सिर्फ शराब घोटाले को अंजाम देने में मदद करने के लिए सौंपा गया था।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि निरंजन दास ने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया और सिंडिकेट को 50 लाख रुपए के मासिक भुगतान के बदले बिना किसी रोक-टोक के काम करने दिया। वह अधिकारियों को अवैध शराब की बिक्री बढ़ाने का निर्देश देता था, जिससे राज्य के संसाधनों की लूट की कार्रवाई में आसानी हुई।
इस मामले में ईडी ने पहले ही कई बड़े लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें निरंजन दास के अलावा, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस), पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल और सौम्या चौरसिया को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। जांच अभी भी जारी है क्योंकि ईडी और भी वित्तीय लेन-देन का पता लगा रही है और इस घोटाले के दूसरे संभावित लाभार्थियों की पहचान कर रही है।
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