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चार अभिुक्तों को जिला जज ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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खबरवाला 24 न्यूज हापुड़: सिंभावली थाना क्षेत्र के ग्राम अनुपपुर डिबाई में वर्ष 2013 में हुए कातिलाना हमले के मामले में चार अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने आजीवन कारावास व 41500 रुपये जुर्माने के (प्रत्येक अभियुक्त) को अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जनपद हापुड़ के जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि 25 मई 2013 को शाम करीब साढ़े छह बजे जब मुन्तयाज व इमरान पुत्र मुनकाद (पिता पुत्र) अपने घर पर ग्राम अनुपपुर डिबाई में बैठे हुए थे तो अभियुक्त रिफाकत व उसके तीन पुत्र आसमोहम्मद, कासिम व नसिम तथा कदिम पुत्र सफायत ने मुनकाद के घर में घुसकर गाली गलौच करते हुए कहा कि जनरेटर क्यों बंद कर दिया।

मुनकाद व इमरान द्वारा यह कहने पर की हमने जनरेटर बंद नहीं किया है। तेल खत्म होने जनरेटर बंद हो गया है। इसी बात से नाराज होकर उपरोक्त पांचों अभियुक्तों ने इमरान और मुनकाद को जान से मारने की नियत से बुरी तरह मारपीट की। जिसमें मुनकाद के सिर व नाक की हड्डी व जबड़े की हड्डियां टूट गई और मुंह के अधिकांश दांत टूट गए। वहीं इमरान के भी सिर तथा दोनों पैरों की हड्डी टूटने पर गंभीर चोटों के कारण रिपोर्ट दर्ज कराकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

विवेचना के उपरान्त अभियुक्त गणों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर अवर न्यायालय ने आरोप पत्र प्रेषित किया गया था तथा अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्रावली जिला एवं सत्र न्यायालय में विचारण के लिए भेजी गई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा राज्य की ओर से प्रबल पैरवी करते हुए पेश किए गए सभी साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के उपरांत अभियुक्त आसमोहम्मद, कासिम नसिम, कदीम को धारा 147,307,326,325,324 में आजीवन कारावास व 41500 रुपये (प्रत्येक अभियुक्त को अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमें की सुनवाई के दौरान अभियुक्त रिफाकत की मृत्यु हो गई थी।

न्यायालय द्वारा अपने आदेश में घटना में गंभीर रूप से घायल मुनकाद व उसके पुत्र इमरान को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना झेलने के कारण अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि उनके परिवार को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश पारित किया है।

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