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अदालत ने चार वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई

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खबरवाला 24 न्यूज हापुड़: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय द्वितीय) ने अवैध मादक पदार्थ(डोडा) रखने के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष एनडीपीएस अभियोजक आशीष कुमार ने बताया कि पिलखुवा पुलिस ने कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें उसने कहा कि पुलिस सिखेड़ा मोड पर वाहन व संदिग्ध लोगों की चैकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा। जिसको कुछ दूर दौड़ा कर पुलिस ने पकड़ लिया। जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से पांच किलो अवैध मादक पदार्थ मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम इकबाल निवासी गांव सिखेड़ा थाना पिलखुवा बताया।

पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। जिसमें न्यायाधीश छाया शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में आरोपी इकबाल को दोषी करार दिया। जिसके बाद दोषी के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष कहा कि यह उसका प्रथम अपराध है। साथ ही वह गरीब परिवार से है। इसलिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कम से कम दंड दिया जाए।

वहीं, अभियोजन के अधिवक्ता आशीष कुमार ने कहा कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। इसलिए अभियुक्त को अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश छाया शर्मा ने सजा पर बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने दोषी इकबाल को अवैध मादक पदार्थ रखने के अपराध में चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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