बडगाम पुलिस ने अटैच की कश्मीरी अलगाववादी गुलाम नबी शाह की संपत्ति, कोर्ट ने घोषित किया है भगोड़ा

बडगाम, 23 दिसंबर (khabarwala24)। बडगाम पुलिस की अर्जी पर कार्रवाई करते हुए, बडगाम की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने फरार आरोपी गुलाम नबी शाह उर्फ ​​“डॉ. फई” की अचल संपत्ति अटैच करने का आदेश दिया है। वह यूएस में रहने वाला कश्मीरी अलगाववादी है।अटैचमेंट ऑर्डर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 83 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 […]

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बडगाम, 23 दिसंबर (khabarwala24)। बडगाम पुलिस की अर्जी पर कार्रवाई करते हुए, बडगाम की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने फरार आरोपी गुलाम नबी शाह उर्फ ​​“डॉ. फई” की अचल संपत्ति अटैच करने का आदेश दिया है। वह यूएस में रहने वाला कश्मीरी अलगाववादी है।

अटैचमेंट ऑर्डर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 83 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 85 के अनुसार) के तहत पास किया गया था, क्योंकि आरोपी को पहले ही सक्षम कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका था।

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कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, बडगाम जिले के वडवान गांव में सर्वे नंबर 466 के तहत एक कनाल और दो मरला जमीन और चट्टाबुघ गांव में सर्वे नंबर 343 के तहत 11 मरला जमीन को अटैच करने का आदेश दिया गया है। बडगाम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने का निर्देश दिया गया है।

जांच में पता चला है कि आरोपी अलगाववादी गतिविधियों में शामिल था, जिसमें देश की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने के मकसद से प्रोपेगेंडा फैलाना भी शामिल है। इन गंभीर आरोपों को देखते हुए, बडगाम पुलिस ने कानून के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

बडगाम पुलिस का कहना है कि वह देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदायक अलगाववाद के विचारों को फैलाने या बढ़ावा देने में शामिल पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त और कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कानूनी कार्रवाई पुलिस का उन सभी अलगाववादियों को संदेश है, जो विदेशी जमीन से काम कर रहे हैं, कि उनके खिलाफ देश के कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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कश्मीर घाटी के जिला बडगाम के वडवान इलाके के रहने वाले गुलाम नबी इस समय वाशिंगटन में है। वह वर्ल्ड फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस का चेयरमैन भी है। 78 साल का गुलाम नबी को मई 2025 में बडगाम की ही एक कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत दर्ज एक केस में भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। उसे आत्मसमर्पण के लिए 30 दिन का समय दिया गया था।

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