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Budget 2024 टैक्स स्लैब से लेकर HRA तक…कितने बजे पेश होगा बजट

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Khabarwala 24 News New Delhi: Budget 2024 देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। चलिए , जानते हैं कि बजट आप बजट कहां देख सकेंगे, ये कितने बजे पेश होगा और आप इसे कैसे समझेंगे।

वित्त मंत्री कितने बजे पेश करेंगी बजट ? (Budget 2024)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। वे सुबह 8 बजकर 40 मिनट पर अपने आवास से निकलेंगी। 9 बजे उनका बजट बनाने वाली टीम के साथ फोटो सेशन होगा। 10 बजे संसद पहुंचेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने की मंजूरी लेने के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगी, यहां उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलेगी। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश करना शुरू कर देंगी।

बजट का लाइव प्रसारण कहां देख सकेंगे (Budget 2024)

बजट का लाइव प्रसारण दूरदर्शन समेत सभी न्यूज चैनलों पर होगा। आप इसे जी भारत के न्यूज चैनल पर देख और समझ सकते हैं। यदि आप बजट को गहराई और आसान भाषा में समझना चाहें तो जी विभिन्न न्यूज वेबसाइट पर समझ सकते हैं। यहां आपको बजट की बड़ी बातों से लेकर आपके काम की घोषणा से जुड़ी हर खबर मिलेगी।

बजट से क्या लोगों को उम्मीदें? (Budget 2024)

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार नई पेंशन प्रणाली और आयुष्मान भारत जैसी सोशल सिक्योरिटी जैसी योजनाओं को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अर्थव्यवस्था को तेज गति से चलाने के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा सकता है। खेती-किसानी और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों (MSME) को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठा सकती है।

बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या हो सकता है खास? (Budget 2024)

मिडिल क्लास को उम्मीद है कि टैक्स की रेट कम होंगी और बेसिक छूट सीमा में बढ़ोतरी होगी. वर्तमान में, ओल्ड टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये और नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये है। ऐसी उम्मीद है कि नई व्यवस्था के तहत सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कदम से टैक्स रेवेन्यू पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाई टैक्स स्लैब में आने वालों को काफी बचत हो सकती है.

क्या हो सकता है नया टैक्स स्लैब (Budget 2024)

स्टटैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी के अलावा, कई टैक्सेशन और फाइनेंस एक्‍सपर्ट्स 15-20 लाख रुपये के बीच की आय के लिए एक अलग टैक्स स्लैब शुरू करने की वकालत कर रहे हैं। वर्तमान में, 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगता है। 25 प्रतिशत का नया टैक्‍स स्लैब अधिक संतुलित हो सकता है।

HRA पर क्या हो सकता है ऐलान? (Budget 2024)

नई कर व्यवस्था में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और होम लोन ब्याज टैक्स लाभ को शामिल करना एक प्रमुख मांग है। पुरानी व्यवस्था के तहत ये लाभ लोगों को मिल रहा है और नई व्यवस्था में इनके शामिल होने से अधिक टैक्सपेयर्स को बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। 2018-19 से इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट पर 1 लाख रुपये से ज़्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) पर 10 प्रतिशत टैक्स लगता है। फाइनेंस एक्सपर्ट मौजूदा आर्थिक माहौल को ध्यान में रखते हुए इस सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का सुझाव देते हैं।

इस बात की भी संभावना है कि सरकार वायदा और विकल्प (F&O) व्यापार को सट्टा व्यापार के रूप में फिर से परिभाषित कर सकती है। यह परिवर्तन अन्य इनकम के खिलाफ एफ एंड ओ घाटे की भरपाई करने की क्षमता को सीमित करेगा, इस कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र में अत्यधिक खुदरा भागीदारी को रोकना है।

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