UP News योगी सरकार की बड़ी राहत! यूपी के शहरों में छोटे मकान-दुकान बनाने वालों को देना होगा सिर्फ 50% विकास शुल्क

Khabarwala 24 News Lucknow: UP News मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी के शहरों में छोटे मकान और छोटी दुकान बनाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब नक्शा पास कराते समय इन्हें पूरे विकास शुल्क की जगह सिर्फ 50 प्रतिशत ही देना होगा। यह फैसला आम लोगों, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को […]

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Khabarwala 24 News Lucknow: UP News मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी के शहरों में छोटे मकान और छोटी दुकान बनाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब नक्शा पास कराते समय इन्हें पूरे विकास शुल्क की जगह सिर्फ 50 प्रतिशत ही देना होगा। यह फैसला आम लोगों, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को सस्ता घर-दुकान बनाने में मदद करेगा।

नियमावली की जारी (UP News)

प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने कैबिनेट फैसले के आधार पर उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (तीसरा संशोधन) नियमावली-2026 जारी कर दी है। नए नियमों के अनुसार विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद अब नक्शा मंजूर करते समय इन नई दरों के आधार पर विकास शुल्क वसूल करेंगे।सरकार ने स्पष्ट किया है कि जहां पहले से विकास शुल्क में पूर्ण या आंशिक छूट दी गई है, वहां इस नई व्यवस्था के तहत भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

शहरों के अनुसार नई विकास शुल्क दरें (प्रति वर्ग मीटर):

  • गाजियाबाद: सबसे महंगा – 4165 रुपये
  • लखनऊ, कानपुर, आगरा: 2462 रुपये
  • वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर: 1450 रुपये
  • अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, झांसी, मुजफ्फरनगर, हापुड़-पिलखुवा, बागपत, फिरोजाबाद, उन्नाव आदि: 1020 रुपये
  • अयोध्या, रायबरेली, बांदा, रामपुर, आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर आदि: सबसे सस्ता – 603 रुपये

ये दरें मकान, दुकान (प्रतिष्ठान) और अपार्टमेंट के आधार पर लागू होंगी। बड़े शहरों में विकास शुल्क ज्यादा और छोटे शहरों में कम रखा गया है, ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे।

क्यों दी गई यह राहत? (UP News)

योगी सरकार का उद्देश्य छोटे और मध्यम प्लॉट मालिकों को नक्शा पास कराने में आर्थिक बोझ कम करना है। इससे आम नागरिकों को सस्ते में मकान बनाने, छोटे व्यापारियों को दुकान लगाने और समग्र शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। नई नियमावली में विकास शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक विवाद कम होंगे।

किन लोगों का होगा फायदेमंद (UP News)

यह फैसला विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो 100-200 वर्ग मीटर तक के छोटे प्लॉट पर घर या दुकान बना रहे हैं। पहले पूरे शुल्क के कारण कई लोग नक्शा पास नहीं करा पाते थे या अनधिकृत निर्माण की ओर जाते थे। अब आधी फीस के साथ कानूनी तरीके से निर्माण आसान हो जाएगा।

नक्शा पास करने की प्रक्रिया को बनाए सरल (UP News)

सरकार का मानना है कि विकास शुल्क में यह रियायत शहरीकरण को व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए संसाधन भी जुटाएगी। नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।जिन लोगों को पहले से छूट मिली हुई है, उन्हें इस नई व्यवस्था में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल और तेज बनाया जाए।
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