नई दिल्ली, 19 जनवरी (khabarwala24)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में इमिग्रेशन पॉलिसी से लेकर वीजा नियमों को भी सख्त कर दिया गया है। हाल ही में अमेरिका ने 75 देशों के लिए अप्रवासी वीजा की प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। इसके बाद अब ताजा मामले में अमेरिका ने बांग्लादेश के लोगों के लिए बिजनेस या ट्रैवल वीजा (बी1/बी2) के लिए 15 हजार डॉलर का बॉन्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया है।
अमेरिका ने सुरक्षा की चिंताओं को लेकर यह कदम उठाया है। इसके साथ ही इस कदम से ओवरस्टे पर भी रोक लग जाएगी। हालांकि, यह नियम 21 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। इसका मतलब है कि 21 जनवरी से पहले जिन लोगों को वीजा मिल चुका है, उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे।
बांग्लादेश में अमेरिकी दूतावास ने वीजा आवेदकों से कहा है कि वे कोई भी बॉन्ड एडवांस में न दें। इसके साथ ही अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी दी है कि जल्दी पेमेंट करने से न तो वीजा अप्रूवल की गारंटी मिलती है और न ही फ्रॉड से सुरक्षा मिलती है।
21 जनवरी, 2026 से, बी1/बी2 (बिजनेस और टूरिस्ट) अमेरिकी वीजा के लिए मंजूर सभी बांग्लादेशी नागरिकों को 15,000 डॉलर, यानी लगभग 18 लाख टका का बॉन्ड जमा करना होगा। ढाका में अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को कहा कि यह जरूरत उन लोगों पर लागू नहीं होती, जिनके पास 21 जनवरी, 2026 से पहले जारी किया गया वैलिड बी1/बी2 वीजा है।
इस सिलसिले में बांग्लादेश में अमेरिकी दूतावास ने अपने वेरिफाइड एक्स पोस्ट में नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, “अपना बॉन्ड एडवांस में न भरें। जल्दी पेमेंट करने से आपको वीजा की गारंटी नहीं मिलती, और थर्ड-पार्टी साइटें स्कैम हो सकती हैं।”
नोटिफिकेशन में लिखा है, “आपके इंटरव्यू से पहले किया गया कोई भी पेमेंट रिफंडेबल नहीं है। अगर आप अपने वीजा की शर्तों का सम्मान करते हैं तो बॉन्ड वापस कर दिया जाएगा।”
अमेरिका ने कुल 38 देशों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि, अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं, जिस दिन से यह नियम लागू होगा।
अमेरिका की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया, “इनमें से किसी भी देश के पासपोर्ट पर यात्रा करने वाला कोई भी नागरिक, जो बी1/बी2 वीजा के लिए योग्य पाया जाता है, उसे 5,000 डॉलर, 10,000 डॉलर, या 15,000 डॉलर का बॉन्ड जमा करना होगा। वीजा इंटरव्यू के समय रकम तय की जाती है। आवेदक को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी फॉर्म I-352 भी जमा करना होगा। आवेदकों को अमेरिकी वित्तीय विभाग के ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पेयडॉटजीओवी के जरिए बॉन्ड की शर्तों से सहमत होना होगा। बॉन्ड वीजा जारी होने की गारंटी नहीं देता है। अगर कोई कॉन्सुलर ऑफिसर के निर्देश के बिना फीस देता है, तो फीस वापस नहीं की जाएगी।”
इन देशों के लिए दिए गए तारीखों से लागू होंगे नियम :-
1 जनवरी, 2026 से ये नियम भूटान, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गिनी, गिनी बिसाऊ, नामीबिया और तुर्कमेनिस्तान में लागू होंगे।
21 जनवरी, 2026 से ये नियम अल्जीरिया, अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बांग्लादेश, बेनिन, बुरुंडी, काबो वर्डे, कोटे डी आइवर, क्यूबा, जिबूती, डोमिनिका, फिजी, गैबॉन, किर्गिस्तान, नेपाल, नाइजीरिया, सेनेगल, ताजिकिस्तान, टोगो, टोंगा, तुवालु, युगांडा, वानुअतु, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में लागू होंगे।
इसके अलावा मलावी और जाम्बिया में 20 अगस्त 2025 से, मॉरिटानिया, साओ टोमे और प्रिंसिपे और तंजानिया में 23 अक्टूबर, 2025 से और द गाम्बिया में 11 अक्टूबर, 2025 से लागू होंगे।
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Khabarwala24 पर. Hindi News और India News in Hindi से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।


