UP News नए ट्रैफिक अध्यादेश से UP में चालान अब कभी नहीं माफ! योगी सरकार का सख्त एक्शन

Khabarwala 24 News Lucknow: UP News उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में ‘उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और निवारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश-2026’ को मंजूरी दे दी है। इस नए अध्यादेश के बाद अब पुरानी […]

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Khabarwala 24 News Lucknow: UP News उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में ‘उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और निवारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश-2026’ को मंजूरी दे दी है। इस नए अध्यादेश के बाद अब पुरानी ढील खत्म हो जाएगी और चालान पेंडिंग रहने पर समय बीतने के साथ मामले खुद-ब-खुद समाप्त नहीं होंगे।

दशकों पुरानी ढील पर लगा ब्रेक (UP News)

पहले 1979 की व्यवस्था के तहत मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर अगर चालक जुर्माना नहीं भरता था तो निश्चित समय के बाद लोक अदालत में मामला स्वतः एबेट (समाप्त) हो जाता था। कई चालक इसी का फायदा उठाकर जानबूझकर चालान नहीं भरते थे। अब धारा-9 में संशोधन कर यह रियायत पूरी तरह खत्म कर दी गई है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन (UP News)

राज्य सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में उठाया है। नए कानून के तहत गंभीर ट्रैफिक अपराध अब कभी भी एबेट नहीं होंगे। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह अध्यादेश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा।

इन मामलों में अब कोई राहत नहीं (UP News)

नए संशोधन के अनुसार तीन श्रेणियों में लंबित चालान या मुकदमे कभी बंद नहीं होंगे:

  • बार-बार उल्लंघन (पुनरावृत्ति): अगर कोई चालक बार-बार एक ही या अलग-अलग ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसके सभी पुराने चालान लंबित रहेंगे।
  • अनिवार्य कारावास वाले मामले: जिन उल्लंघनों में कानूनन जेल की सजा अनिवार्य है, वे समय सीमा के आधार पर खत्म नहीं होंगे।
  • गैर-शमनीय अपराध: जिन मामलों में मौके पर जुर्माना भरकर या समझौता करके मामला रफा-दफा नहीं किया जा सकता, वे अदालती प्रक्रिया में बने रहेंगे।

सरकार का मकसद: सुरक्षित सड़कें (UP News)

सरकार का कहना है कि इस सख्त कानून से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों में डर पैदा होगा। चालान पेंडिंग रहने पर वाहन की फिटनेस, एनओसी, आरसी ट्रांसफर जैसे विभागीय काम भी अटक जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति अनुशासित बनाना है।अब “जुर्माना न भरने” की पुरानी रणनीति काम नहीं आएगी। उल्लंघनकर्ताओं को कानून के दायरे में आना ही पड़ेगा।
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