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Hapur कालोनाइजर के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, पुलिस जांच में जुटी

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Khabarwala 24 News Hapur:  Hapur  हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के प्रभारी प्रवर्तन ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि अवैध भू-उपविभाजन / विकास कार्य का ध्वस्तीकरण के बाद भी पुन: विकास कार्य कराया गया। इसके साथ ही प्राधिकरण की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया गया है।

क्या है पूरा मामला (Hapur)

एचपीडीए के प्रभारी प्रवर्तन प्रवीण गुप्ता ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि प्राधिकरण के विकास क्षेत्र ग्राम दस्तोई रोड पर हाजी राशिद निवासी पुरानी चुंगी बुलन्दशहर रोड हापुड़ द्वारा प्राधिकरण से बिना अनुजा/मानचित्र स्वीकृति के अनाधिकृत भू-उपविभाजन / विकास कार्य किए जाने के विरूद्ध उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत योजित वाद संख्या HPDA/ANI/ 2023/0000599 में पारित ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 19/08/2023 का कियान्वयन दिनांक 27/12/2023 एवं 29/02/2024 को करते हुए अवैध भू-उपविभाजन / विकास कार्य का ध्वस्तीकरण किया गया था।

प्रावधानों का किया उल्लंघन (Hapur)

रिपोर्ट में बताया गया कि पुनः स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि हाजी राशिद द्वारा उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 में निहित प्रावधानो का उल्लंघन करते हुए अवैधानिक रूप से स्थल पर पुनः भू- विकासकार्य किया जा रहा है, जो अवैधानिक है तथा हाजी राशिद द्वारा राम-रहीम नाम से प्रोपट्रीज का कार्य किया जा रहा है।

प्राधिकरण की छवि धूमिल करने का आरोप (Hapur)

रिपोर्ट में बताया गया कि हाजी राशिद द्वारा एक न्यूज चैनल (सोशल मीडिया) पर प्राधिकरण के अधिकारियों पर अवैध कालोनाईजेशन कराए जाने का अनर्गल आरोप लगाया गया है, जिससे जन-सामान्य में प्राधिकरण की छवि धूमिल हुई है, जो कि अत्यन्त खेद का विषय है।

पुलिस ने शुरू की जांच

कोतवाली पुलिस का कहना है कि हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के प्रभारी प्रवर्तन प्रवीण गुप्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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