Hapur किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने दोषी को सुनाई 10 वर्ष की सजा

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में 2020 में हुई एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी नितिन को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

क्या था पूरा मामला (Hapur)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 10 अगस्त 2020 को बाबूगढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज की थी। पीड़ित पिता ने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी घर पर थी, जब उसी गांव के नितिन ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और किशोरी को सकुशल बरामद किया। जांच में पता चला कि आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर मामले की गहन जांच की और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur)

मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को सुनवाई अपने निर्णायक चरण में पहुंची। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नितिन को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया। सजा के रूप में उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में ऐसी जघन्य घटनाओं के खिलाफ कड़ा संदेश भी देता है।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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