CLOSE AD

Hapur में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

Join whatsapp channel Join Now
Join Telegram Group Join Now

Khabarwala 24 News Hapur: यूपी के जनपद हापुड़ के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने एक 11 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त अकबर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुनाया गया। इस मामले ने समाज में बाल सुरक्षा और अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जरूरत को एक बार फिर रेखांकित किया है।

क्या है पूरा मामला (Hapur)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने गढ़मुक्तेश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि उसकी 11 वर्षीय पुत्री गांव के मदरसे में पढ़ती थी। 13 अगस्त 2022 को सुबह करीब 11 बजे वह मदरसे से अचानक गायब हो गई। जब पीड़ित ने मदरसे में जाकर जानकारी ली, तो पता चला कि उसकी पुत्री के साथ-साथ वहां पढ़ने वाला अकबर भी गायब था।

पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में किया प्रस्तुत (Hapur )

उसी दिन सुबह 8 बजे अकबर ने पीड़ित को फोन कर बताया कि उसकी पुत्री उसके पास है और वह उसे वापस पहुंचा देगा। इस बयान से पीड़ित को पूरा यकीन हो गया कि अकबर ने ही उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पीड़ित ने आशंका जताई कि उसकी पुत्री के साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया और अकबर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद अकबर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय का फैसला (Hapur)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निम्नलिखित सजा सुनाई:

  1. भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 363 (अपहरण): 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
  2. IPC धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना): 1 वर्ष का सश्रम कारावास।
  3. IPC धारा 328 (जहर या नशीला पदार्थ देकर नुकसान पहुंचाना): 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
  4. पोक्सो एक्ट धारा 5-एम/6 (बालकों के खिलाफ लैंगिक अपराध): 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अतिरिक्त, पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत पीड़िता को पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा 1 लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान की जाएगी।

पुलिस और प्रशासन की भूमिका (Hapur)

गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर समय पर आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने अपनी प्रभावी पैरवी से मामले को मजबूती प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई। इस तरह की कार्रवाइयां समाज में अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करती हैं और पीड़ितों को न्याय की उम्मीद देती हैं।

Add
Add
Add-----
Add—–

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Khabarwala24 पर. Hindi News और India News in Hindi  से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related News

Breaking News