Khabarwala 24 News Hapur: Hapur अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने शुक्रवार को 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सुनील को दोषी करार देते हुए 22 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
क्या है पूरा मामला (Hapur)
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 19 अक्टूबर 2022 को थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में पीड़िता के भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि उसी दिन वह पशुओं के लिए चारा लाने खेत गई थी, जहां गांव के सुनील ने उसे दबोच लिया और ईख के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने पुलिस या परिजनों से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने यह भी खुलासा किया कि सुनील पिछले एक साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था और आपत्तिजनक फोटो व वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करता था।
न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय (Hapur)
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायालय में चली, जहां शुक्रवार को निर्णायक सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने पीड़िता के पक्ष में आर्थिक सहायता भी सुनिश्चित की। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़िता के पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

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