Khabarwala24 News: हापुड़ जिले की विशेष पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप के आरोपी शाहरुख उर्फ रिहान को बड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे 10 साल का सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा ठोकी है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो अतिरिक्त जेल भी काटनी पड़ेगी।
क्या है पूरा मामला?
यह दिल दहला देने वाली घटना 18 मई 2017 की है। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में 12 साल की मासूम लड़की घर पर अकेली थी। तभी उसी मोहल्ले का रहने वाला शाहरुख घर में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। बच्ची ने चीख-पुकार मचाई तो मोहल्ले वाले दौड़े आए। शोर सुनकर आरोपी भाग निकला।
डरते-डरते बच्ची अपनी मां के साथ गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पहुंची और शाहरुख के खिलाफ लिखित शिकायत दी। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई।
कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा
शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव की कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपी शाहरुख उर्फ रिहान को दो अलग-अलग धाराओं में सजा हुई:
- घर में घुसने (धारा 450 IPC) के लिए 5 साल जेल + 5 हजार रुपये जुर्माना
- पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 10 साल सश्रम कारावास + 10 हजार रुपये जुर्माना
कुल मिलाकर 10 साल की सबसे सख्त सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना होगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 3 महीने की जेल भी काटनी पड़ेगी।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पीड़िता की बहादुरी और गवाहों के बयान से आरोपी की सजा पक्की हुई। यह फैसला बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश है।
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