Hapur में POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, 15 हजार का जुर्माना

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Khabarwala24 Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (POCSO Act) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी अर्जुन कश्यप को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ एक मजबूत संदेश माना जा रहा है।

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म, 2021 में हुआ था मामला दर्ज (Hapur News)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि यह मामला 3 अप्रैल 2021 का है। पीड़िता के दादा ने कोतवाली हापुड़ नगर में तहरीर देते हुए बताया था कि उनकी 13 वर्षीय नाबालिग पोती सुबह घर से निकली थी, लेकिन रात तक घर नहीं लौटी। परिवार ने शक जताया कि मोहल्ला चंद्रलोक कॉलोनी निवासी अर्जुन कश्यप का उनके पड़ोसी के घर आना-जाना रहता था और वह अक्सर घंटों वहीं रहता था।

परिजनों को शक हुआ कि अर्जुन कश्यप ही किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया है। इस आधार पर पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, मेडिकल में हुआ खुलासा (Hapur News)

पुलिस ने कुछ ही दिनों में अर्जुन कश्यप को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। इसके बाद किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धाराएं जोड़ते हुए POCSO Act के तहत कार्रवाई की। जांच पूरी होने पर चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।

अदालत ने सुनाया सख्त फैसला, 20 साल की सजा के साथ जुर्माना भी (Hapur News)

मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
अदालत ने आरोपी को

  • धारा 363 (अपहरण) के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5,000 का अर्थदंड,
  • तथा POCSO Act की धारा 3/4(2) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹10,000 का अर्थदंड लगाया।

अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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पीड़िता को मिलेगा ₹1 लाख का मुआवजा (Hapur News)

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत पीड़िता को पुनर्वास हेतु ₹1,00,000 की प्रतिकर राशि दी जाएगी। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा प्रदान की जाएगी।

हापुड़ की अदालत का यह फैसला न सिर्फ पीड़िता को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध करने की हिम्मत करते हैं। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि पोक्सो एक्ट के मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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