Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News हापुड़ के थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम सलाई में वर्ष 2021 में हुई किशोरी के अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा त्वरित न्यायालय प्रथम की न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने आरोपी शानू उर्फ शान मोहम्मद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 33 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
क्या है पूरा मामला (Hapur News)
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) करुणा नागर ने बताया कि 21 जून 2021 को ग्राम सलाई निवासी मुस्तकीम अली ने अपनी साढ़े 17 वर्षीय पुत्री नौशीन के लापता होने की रिपोर्ट थाना हापुड़ देहात में दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने गांव के ही शानू उर्फ महबूब पर बहला-फुसलाकर अपहरण करने का शक जताया था।
गंदे नाले में मिला शव (Hapur News)
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 25 जून 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी पुलिस को बुलंदशहर रोड स्थित नमस्ते इंडिया दूध फैक्ट्री के पास गंदे नाले पर ले गया, जहां उसकी निशानदेही पर किशोरी का कंकाल बरामद हुआ। परिजनों ने कपड़ों और अन्य सामान के आधार पर शव की पहचान नौशीन के रूप में की।
न्यायालय ने दोषी करार दिया (Hapur News)
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने सहित संबंधित धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई त्वरित न्यायालय में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur News)
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 364 के तहत 10 वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि धारा 201 के तहत तीन वर्ष कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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