Khabarwala 24 News Hapur:यूपी के जनपद Hapur के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव नानपुर निवासी मयूरी चालक रामकुमार उर्फ मोनू की 2021 में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम विपिन कुमार द्वितीय ने दो अभियुक्तों, राजू सिंह और गौतम सिंह, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्त, जो आपस में जीजा-साले हैं, को 70-70 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
क्या है पूरा मामला
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि पीड़ित के भाई दीपू उर्फ विक्रांत ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में 12 फरवरी 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि रामकुमार उर्फ मोनू, जो मयूरी चलाता था, उसी दिन शाम ६ बजे नानपुर से सिम्भावली थाना क्षेत्र के भोवापुर गांव के लिए बुकिंग लेकर गया था। वह अपने मोबाइल फोन के साथ गया था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा और मयूरी समेत लापता हो गया।
भोवापुर के जंगल में मिला शव
परिजनों की तलाश के बाद भी कोई सुराग न मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने भोवापुर के जंगल में एक ईख के खेत से रामकुमार का शव बरामद किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में गढ़मुक्तेश्वर के सरूरपुर निवासी राजू सिंह और बुलंदशहर के नरसैना थाना क्षेत्र के गैसूपुर निवासी गौतम सिंह को गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान अभियुक्तों को निम्नलिखित सजाएं सुनाईं:
धारा 365 भा.दं.सं. (अपहरण): ७ वर्ष का कठोर कारावास और 10-10रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास।
धारा 302 भा.दं.सं. (हत्या): आजीवन कारावास और 25-25 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास।
धारा 201 भा.दं.सं. (सबूत मिटाने का प्रयास): 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास।
धारा 120 बी भा.दं.सं. (आपराधिक षड्यंत्र): आजीवन कारावास और 25-25 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास।
न्यायालय ने आदेश दिया कि अभियुक्तों की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड की कुल राशि प्रत्येक अभियुक्त के लिए 70000 रुपये है।
