Khabarwala 24 News Hapur: यूपी के जनपद Hapur दस वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म के जघन्य मामले में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
क्या है पूरा मामला (Hapur)
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि यह मामला 3 मार्च 2022 का है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। पीड़ित पिता के अनुसार, उसका दस वर्षीय पुत्र रोते हुए घर पहुंचा और उसने बताया कि गांव निवासी अलीम उसे बहला-फुसलाकर दोपहर के समय जंगल में ईख के खेत में ले गया था, जहां आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती कुकर्म किया।
जान से मारने की दी धमकी (Hapur)
पीड़ित बच्चे ने बताया कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी हत्या कर देगा। डर के बावजूद बच्चा हिम्मत जुटाकर घर पहुंचा और पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। इसके बाद पिता बच्चे को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur)
बुधवार को मुकदमे की सुनवाई निर्णायक चरण में पहुंची। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त अलीम को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5-एम/6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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