Khabarwala 24 News Hapur: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 16 अगस्त 2022 को कचहरी के सामने दिनदहाड़े हुए सनसनीखेज हत्याकांड का फैसला आ गया है। पेशी पर आए कुख्यात अपराधी लखन की गोली मारकर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम विपिन कुमार द्वितीय की अदालत ने गुरुवार को तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह सजा 2019 में धौलाना थाना क्षेत्र में हुई दोहरी हत्या की पुरानी रंजिश का बदला थी।
घटना का पूरा विवरण (Hapur )
16 अगस्त 2022 को सुबह करीब 10:45 बजे लखन फरीदाबाद जेल से पुलिस कस्टडी में हापुड़ कोर्ट में एक पुराने हत्या के मामले की पेशी के लिए लाया गया था। कचहरी के सामने कार से उतरते ही हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लखन को कई गोलियां लगीं, जबकि हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल ओमप्रकाश भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना से कचहरी परिसर में अफरा-तफरी मच गई। हत्यारे पिस्टल लहराते हुए मोहल्ला रघुवीर गंज की गलियों से फरार हो गए।
कोतवाली में दर्ज कराया था मुकदमा (Hapur )
लखन के भाई पवन ने कोतवाली में दर्ज एफआईआर में बताया कि हमलावरों ने पहले से घात लगाई थी। मुख्य आरोपी सुनील चचूड़ा (ग्राम चचूड़ा, दनकौर, ग्रेटर नोएडा), पप्पन उर्फ संजय और वीरू (ग्राम अनंगपुर, थाना सूरजपुर, फरीदाबाद, हरियाणा) ने सीधे फायरिंग की। कवर फायरिंग के लिए कुलदीप, सचिन उर्फ सच्चे, अमित उर्फ ऐम्मी और सुभाष (सभी अनंगपुर, थाना सूरजकुंड, फरीदाबाद) समेत अन्य ने गोली चलाई। लखन को देवनंदनी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुरानी रंजिश का खुलासा (Hapur )
यह हत्या 2019 की घटना से जुड़ी थी। धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम उदयरामपुर नंगला में हरियाणा के अनंगपुर गांव निवासी देवेंद्र सिंह के बेटे सागर और सचिन की बारात आई थी। शाम को मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। लखन इस मामले का आरोपी था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा के अनुसार, मुख्य साजिशकर्ता मोलू (ग्राम अडंगपुर, थाना सूरजकुंड, फरीदाबाद) ने बदला लेने के लिए यह वारदात रची। 10 मार्च 2022 को भी पिलखुआ बाईपास पर लखन के भतीजे संदीप पर हमला हो चुका था।घटना के तुरंत बाद सुनील चचूड़ा ने गौतमबुद्धनगर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। वह पवन सिरोली लोनी गिरोह का सक्रिय सदस्य और पूर्व में 1 लाख रुपये का इनामी बदमाश था।
अदालत का फैसला और सजा (Hapur )
मुकदमे में 26 गवाहों के बयान दर्ज हुए, जबकि अभियुक्त पक्ष ने 7 गवाह पेश किए। पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद अदालत ने निम्न सजा सुनाई:
- सुनील चचूड़ा और वीरू उर्फ वीरपाल: धारा 302/34 IPC के तहत आजीवन कारावास + 50,000 रुपये जुर्माना (अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास)। धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास + 50,000 रुपये जुर्माना (अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त)।
- पप्पन उर्फ संजय: धारा 302/34 IPC के तहत आजीवन कारावास + 50,000 रुपये जुर्माना (अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त)। धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास + 50,000 रुपये जुर्माना (अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त)।
कुल जुर्माना 3 लाख रुपये। तीनों अभियुक्त वर्तमान में डासना जेल (गाजियाबाद) और गौतमबुद्धनगर जेल में बंद हैं।
बरी हुए आरोपी (Hapur )
अदालत ने कुलदीप, सचिन उर्फ सच्चे, अमित उर्फ ऐम्मी, सुभाष, शिवम पंडित, अंकित, मनीष, अमित, भोला जाट, सतेंद्र उर्फ भोलू, सुमित, मोहित और रणदीप भाटी को बरी कर दिया।


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