हापुड़ (Khabarwala24 News)। हापुड़ में एक महिला को उसके पति ने फोन पर तीन तलाक दे दिया है। यह घटना दहेज की मांग पूरी न होने के कारण हुई है। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पति और ससुराल पक्ष के तीन अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह मामला मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 के तहत भी आता है, जो तत्काल तीन तलाक को अवैध घोषित करता है।
दहेज उत्पीड़न और फोन पर तीन तलाक का मामला
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक महिला अरशी अकरम ने अपने पति असिफ अकरम और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के अनुसार, उनका निकाह 4 दिसंबर 2009 को पश्चिम बंगाल के न्यू कुच्छ विहार जिहाटा फाकेटर निवासी असिफ अकरम से हुआ था। निकाह के समय मायके वालों ने काफी दान-दहेज दिया था, लेकिन पति असिफ अकरम, सास लिलीमा बेगम, जेठ वसीम अकरम और देवर इशाक अकरम इससे संतुष्ट नहीं थे।
शादी के बाद शुरू हुई दहेज की मांग
निकाह के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि उन्होंने पांच लाख रुपये नकद और एक बाइक की मांग की, जिसे पूरा न करने पर महिला का उत्पीड़न किया जाने लगा। महिला ने तीन पुत्रियों को जन्म दिया। पति असिफ अकरम बेंगलुरु में सिलाई का काम करते थे, लेकिन कई महीनों तक कोई आर्थिक सहायता नहीं भेजते थे। महिला और उनकी बेटियों का खर्चा मायके वाले ही उठाते रहे।
मायके में घटना और तलाक की घोषणा
31 मई 2025 को महिला अपनी बहन के निकाह में पति और पुत्रियों के साथ मायके आई थीं। निकाह के दिन ही पति ने किसी काम के बहाने 90 हजार रुपये मांगे। रुपये न देने पर पति ने गाली-गलौज की और बैग लेकर वहां से चले गए। वे महिला और बच्चों को मायके में छोड़कर गए। इसके बाद 29 सितंबर 2025 की रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर पति ने फोन किया। उन्होंने महिला से दूसरा निकाह करने की बात कही और फोन पर ही तीन तलाक दे दिया।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
महिला ने नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सराय गद्दापाडा में रहते हुए तहरीर दी। सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि महिला की शिकायत पर पति असिफ अकरम समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यह मामला दहेज प्रताड़ना और तत्काल तीन तलाक से जुड़ा है, जिसकी जांच जारी है।
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