Khabarwala 24 News Hapur: यूपी के जनपद हापुड़ (Hapur)में विवाहित महिला की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) हनी गोयल ने पति दीपक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत यह सजा दी, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त एक महीने की जेल। वहीं, दहेज हत्या के आरोप में पति के चाचा संजय को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। यह फैसला महिलाओं के खिलाफ अपराधों और दहेज प्रथा की जड़ों पर फिर से बहस छेड़ रहा है।
क्या है पूरा मामला (Hapur)
दिल्ली निवासी नेमसिंह ने 2018 में पिलखुवा कोतवाली में FIR दर्ज कराई। उनकी बेटी लक्ष्मी की शादी 28 अप्रैल 2016 को पिलखुवा के मोहल्ला रमपुरा निवासी दीपक से धूमधाम से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति दीपक, उसकी मां रानी और चाचा संजय ने दहेज की मांग को लेकर लक्ष्मी को मारना-पीटना शुरू कर दिया। नेमसिंह को फोन पर सूचना मिली कि आरोपियों ने दहेज के लिए लक्ष्मी की गला काटकर हत्या कर दी।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा (Hapur)
पुलिस ने पति दीपक और चाचा संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दीपक की मां रानी का नाम आरोप पत्र में था, लेकिन मुकदमे में मुख्य रूप से दीपक और संजय पर फोकस रहा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। दीपक पर हत्या और संयुक्त रूप से दहेज हत्या व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं लगीं।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur)
विशेष लोक अभियोजक विनीता त्यागी के अनुसार, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज हनी गोयल ने फैसला सुनाया। दीपक को धारा 302 IPC के तहत उम्रकैद और 10,000 रुपये जुर्माना। यह सजा हत्या के सबूतों पर आधारित थी।चाचा संजय को दोषमुक्त घोषित किया गया।
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Khabarwala24 पर. Hindi News और India News in Hindi से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।