Hapur गैंगस्टर के अभियुक्त को नौ वर्ष का कारावास, 5 हजार के अर्थदंड से किया दंडित

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए नौ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला (Hapur)

विशेष लोक अभियोजक आशीष कुमार ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस ने मोहल्ला चंदौरा थाना जानी जिला मेरठ निवासी आरिफ पुत्र अलीहसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त आरिफ एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जिसके चलते ही पुलिस ने उक्त मुकदमा दर्ज किया है।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में इस मामले की सुनावाई चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विरेश चंद्रा ने मामले में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त आरिफ को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए के नौ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त को पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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