Khabarwala 24 News Hapur: यूपी के जनपद हापुड़ (Hapur) के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में एक फर्म द्वारा फर्जी कागजात और गलत पते के आधार पर जीएसटी अनुमति हासिल कर 12 लाख 71 हजार रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हड़पने का मामला सामने आया है। राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त जय प्रकाश की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी आरिफ खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई सरकारी खजाने को हुए नुकसान को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
क्या है पूरा मामला (Hapur )
सहायक आयुक्त जय प्रकाश ने बताया कि पिलखुवा के गली नंबर तीन निवासी आरिफ खान ने फर्म स्वामी बनकर जीएसटी के लिए आवेदन किया था। इसके आधार पर फर्म को जीएसटी अनुमति दी गई थी। हालांकि, 9 जुलाई 2025 को राज्य कर विभाग की टीम ने फर्म के बताए गए पते, चंडी मंदिर रोड, पर जांच की। वहां दुकान बंद मिली और कोई कारोबारी गतिविधि नहीं पाई गई। इसके बाद आरिफ खान ने दूसरा पता गाजियाबाद के लोहा मंडी रोड पर बताया। 29 जुलाई 2025 को गाजियाबाद की जांच टीम ने वहां निरीक्षण किया, जहां उस नाम की कोई दुकान नहीं मिली। इसके बजाय वहां एलाइड स्टील ट्रेडर्स नाम की एक अन्य दुकान संचालित हो रही थी।
सरकार को राजस्व का हुआ नुकसान (Hapur)
जांच में खुलासा हुआ कि आरिफ खान ने कागजों पर फर्जी दुकानें दिखाकर जीएसटी अनुमति हासिल की थी। बिना वास्तविक कारोबार के फर्जी बिल बनाकर आईटीसी का दुरुपयोग किया गया, जिससे सरकारी खजाने को 12.71 लाख रुपये का नुकसान हुआ। सहायक आयुक्त ने बताया कि विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फर्जी आईटीसी को ब्लॉक कर दिया है, ताकि आगे का नुकसान रोका जा सके। इस मामले में फर्म के दस्तावेजों और बिलों की गहन जांच की जा रही है।
पुलिस ने मामले की जांच की शुरू (Hapur)
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि आरिफ खान के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की योजना है। उन्होंने कहा, “हम इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे और दोषी को कानून के दायरे में लाया जाएगा। पुलिस अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

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