Khabarwala24 Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में साल 2019 में हुए चर्चित संजू हत्याकांड में गुरुवार को बड़ा फैसला आया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) वीरेश चंद्रा ने तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही हर आरोपी पर कुल 1.27 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना कैसे हुई थी? (Hapur News)
26 नवंबर 2019 की सुबह की बात है। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव गिरधरपुर के रहने वाले भाजपा नेता अरुण कुमार के भाई संजय उर्फ संजू अपने साथियों के साथ ब्रजनाथपुर शुगर मिल के गन्ना तौल कांटे पर गन्ना तुलवाने गए थे। वहां पहले से मौजूद आरोपी आनंद ने लोकेन्द्र (संजू का भतीजा) से कहा कि तुम लोगों का गन्ना यहां नहीं तुलवाएंगे। बात बढ़ी तो आनंद ने तौल मशीन की रीडिंग मशीन ही उठा ली।
इसी बीच संजू, विजय और मोनेन्द्र भी ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंच गए। बात-बात में छतरपाल उर्फ छतरू, मनीष और ईश्वर भी आ Dhके। शिवकुमार नाम का एक शख्स वहां कोल्हू से आया और उसने आरोपियों को उकसाया – “संजू बहुत प्रधान बनता है, साले को गोली मार दो, सारा खेल खत्म हो जाएगा।”
फिर क्या था – आनंद और छतरपाल ने अपनी-अपनी कमर से देशी तमंचे निकाले और संजय उर्फ संजू पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। संजू मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। हमलावरों ने बाकी लोगों को भी धमकी दी कि मुकदमा लिखवाया तो सबका यही हाल करेंगे।
मुकदमा और लंबी कानूनी लड़ाई (Hapur News)
मृतक के बड़े भाई भाजपा नेता अरुण कुमार ने तुरंत हाफिजपुर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तफ्तीश की, सभी आरोपियों को पकड़ा और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। सरकारी वकील आशीष कश्यप और पीड़ित पक्ष के वकील विमल कुमार गुप्ता ने मजबूती से पैरवी की।
कोर्ट ने सुनाई ये सजाएं (Hapur News)
अपर जिला जज वीरेश चंद्रा ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। तीनों दोषियों – आनंद, छतरपाल उर्फ छतरू और मनीष को अलग-अलग धाराओं में सजा हुई :
आनंद और छतरपाल को
- धारा 302 (हत्या) → उम्रकैद + 80-80 हजार रुपये जुर्माना
- धारा 307 (हत्या का प्रयास) → 7-7 साल कैद + 40-40 हजार जुर्माना
- धारा 323, 504, 506 में भी अलग-अलग सजा
- आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 में भी सजा
मनीष को
- धारा 302 → उम्रकैद + 80 हजार रुपये जुर्माना
- धारा 307 → 7 साल कैद + 40 हजार जुर्माना
- बाकी धाराओं में भी सजा
कुल मिलाकर तीनों पर लगभग 3.93 लाख रुपये का जुर्माना लगा। इसमें से 3 लाख रुपये मृतक संजय की पत्नी रूबी को मुआवजा के तौर पर मिलेंगे। बाकी रकम सरकार को जाएगी।
पीड़ित परिवार को मिली राहत (Hapur News)
मृतक संजय की पत्नी रूबी और परिवार को कोर्ट के इस फैसले से काफी राहत मिली है। भाजपा नेता अरुण कुमार ने कहा कि 6 साल बाद भले ही इंसाफ मिला, लेकिन उनके भाई की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कोर्ट और वकीलों का शुक्रिया अदा किया।
गन्ना तौल कांटे पर अब भी डर का माहौल (Hapur News)
इस घटना के बाद से इलाके के गन्ना तौल कांटों पर गुंडागर्दी की कई शिकायतें आई हैं। किसान बताते हैं कि कई बार गुंडे तौल नहीं होने देते या कम वजन दिखाते हैं। इस केस ने एक बार फिर गन्ना किसानों की सुरक्षा का सवाल उठाया है।
क्या कहते हैं कानूनी जानकार? (Hapur News)
वकील विमल कुमार गुप्ता ने बताया कि यह फैसला बाकी गुंडों के लिए सबक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इतनी बड़ी सजा मिलना अपने आप में मिसाल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब इलाके में ऐसी वारदातें कम होंगी।
यह मामला हापुड़ ही नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा में रहा था। अब कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली है।
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