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Hapur में सरकारी खाद्यान्न में पानी मिलाने का मामला, 8 ट्रक ड्राइवरों, होटल स्वामी और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज

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Khabarwala 24 News Hapur: यूपी के जनपद हापुड़ (Hapur) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जरूरतमंदों के लिए वितरित होने वाले खाद्यान्न (गेहूं और चावल) की कालाबाजारी कर वजन पूरा करने के लिए पानी मिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस मामले में जिला खाद्य विपणन अधिकारी कौशल देव ने हापुड़ कोतवाली नगर में 8 ट्रक ड्राइवरों, परिवहन ठेकेदार मैसर्स बुलंद लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, और हापुड़-मोदीनगर रोड पर चौधरी ढाबा के मालिकों हनी चौधरी और सनी चौधरी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की है। यह कार्रवाई खाद्यान्न में हेराफेरी, पानी मिलाने, और अवैध बिक्री के गंभीर आरोपों के आधार पर शुरू की गई है।

क्या है पूरा मामला (Hapur)

20 अगस्त 2025 को भारतीय खाद्य निगम (FCI) हापुड़ डिपो से गाजियाबाद के लिए 15 ट्रक खाद्यान्न (गेहूं और चावल) भेजे गए थे। इनका परिवहन मैसर्स बुलंद लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के माध्यम से हो रहा था। शाम 7 बजे तक, इनमें से 8 ट्रक हापुड़-मोदीनगर रोड पर चौधरी ढाबा, बदनौली के पास संदिग्ध परिस्थितियों में खड़े पाए गए। एसडीएम सदर हापुड़ के नेतृत्व में हापुड़ के जिला पूर्ति अधिकारी और कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने इन ट्रकों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण में पाया गया कि ट्रकों में लदे खाद्यान्न के कट्टों पर FCI का टैग मौजूद था, लेकिन ड्राइवर प्रेषण से संबंधित दस्तावेजों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। खाद्यान्न के कट्टे पानी से भीगे हुए थे, और प्रारंभिक जांच में खाद्यान्न की मात्रा में घटतौली या अधिकता का संदेह हुआ। इसके बाद, इन 8 ट्रकों को नवीन मंडी, हापुड़ लाया गया, और गाजियाबाद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी को सूचित कर मौके पर बुलाया गया।

पुनः तौल और जांच के नतीजे (Hapur)

21 अगस्त 2025 को FCI हापुड़ के धर्मकांटे पर इन 8 ट्रकों की खाद्यान्न सहित पुनः तौल की गई। तौल के परिणाम निम्नलिखित हैं (मात्रा क्विंटल में):

पुनः तौल और जांच के नतीजे (Hapur)

21 अगस्त 2025 को FCI हापुड़ के धर्मकांटे पर इन 8 ट्रकों की खाद्यान्न सहित पुनः तौल की गई। तौल के परिणाम निम्नलिखित हैं (मात्रा क्विंटल में):

ट्रक संख्या

ड्राइवर का नाम

20.08.2025 को प्रेषित मात्रा

21.08.2025 को पुनः तौल मात्रा

अंतर (कम/अधिक)

UP14LT1423 दिनेश 325.50 325.30 0.20 कम
UP14QT9817 इंदजीत 414.20 413.70 0.50 कम
UP14FT9391 विजेंद्र 240.00 239.80 0.20 कम
UP14FT3203 प्रवीण 310.30 311.20 0.90 अधिक
UP14FT3233 बिजेंद्र 319.90 319.40 0.50 कम
UP14FT8756 नाजिम 261.80 262.90 0.90 अधिक
UP14HT4853 आमिर 240.80 238.20 2.60 कम
UP14FT3202 शहजाद 296.00 295.90  

0.10 कम

 

ड्राइवरों ने अफसरों को क्या बताया (Hapur)

पूछताछ के दौरान ड्राइवरों ने मौखिक रूप से स्वीकार किया कि कम मजदूरी के कारण वे खाद्यान्न के कुछ कट्टे चौधरी ढाबा के मालिकों हनी चौधरी और सनी चौधरी को अवैध मुनाफे के लिए बेच देते थे। वजन पूरा करने के लिए खाद्यान्न में पानी मिलाया जाता था। हालांकि, ड्राइवरों ने लिखित बयान देने से इनकार कर दिया। यह जांच 21 अगस्त 2025 को शाम 7 बजे तक पूरी हुई।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा (Hapur)

जिला विपणन अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने ट्रक चालक दिनेश , इंदजीत , विजेंद्र , प्रवीण , बिजेंद्र , नाजिम , आमिर , शहजाद, ठेकेदार मैसर्स बुलंद लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, ढाबा मालिक: हनी चौधरी और सनी चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या कहते हैं थाना प्रभारी (Hapur)

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि जिला विपणन अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रख मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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