Khabarwala24 Hapur News: साल 2020 में सिंभावली थाने के राजपुर गांव की मासूम आफरीन की हत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया था। गुरुवार को हापुड़ कोर्ट ने उस हत्यारे ऑटो ड्राइवर नूरहसन को उम्रकैद की सजा सुना दी। साथ ही 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
13 सितंबर 2020 को हुआ था खौफनाक कांड (Hapur News)
आफरीन के दादा इकबाल ने पुलिस को बताया था – “सुबह साढ़े नौ बजे मेरी पोती आफरीन भाई नावेद के साथ घर से निकली थी। सिंभावली मिल पर कोचिंग में एडमिशन कराने जा रही थी। नावेद ने उसे सिखेड़ा मोड़ पर छोड़ दिया। वहां से वो बदरखा गांव के नूरहसन के ऑटो में बैठ गई। नूरहसन को वो पहले से जानती थी।”
रास्ते में नूरहसन ने अकेला पाकर आफरीन के सिर पर जोरदार वार किया। फिर शव को सड़क पर फेंककर बोला – “एक्सीडेंट हो गया।” लेकिन पुलिस जांच में सच सामने आ गया।
पुलिस ने तुरंत पकड़ा, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा (Hapur News)
पुलिस ने इकबाल की तहरीर पर नूरहसन को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट दाखिल हुई। पांच साल चली सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय ने गुरुवार को फैसला सुनाया। धारा 302 (हत्या) में नूरहसन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
परिवार को मिला सुकून, बोले – “अब बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी”
सरकारी वकील विजय चौहान और पीड़ित पक्ष के वकील केशव त्यागी-विकास त्यागी ने बताया – “कोर्ट ने सबूतों के आधार पर सख्त सजा दी।” आफरीन के परिजनों ने कहा – “5 साल इंतजार किया, आज बेटी को इंसाफ मिला।”
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