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Hapur में नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur उत्तराखंड की एक महिला को नौकरी का लालच देकर हापुड़ लाने, शराब पिलाकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा शिकायत पर कार्रवाई न करने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

उत्तराखंड के देहरादून, मसूरी निवासी एक महिला ने स्थानीय अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह अपने तीन बच्चों के साथ रहती है और दो साल से अपने पति से अलग है। उसके बच्चे उसकी मां के पास रहते हैं। फरवरी में कुम्भ मेला नहाने के दौरान उसकी मुलाकात आनंद दुबे नामक व्यक्ति से हुई। आनंद ने दावा किया कि उसका वाराणसी और हापुड़ में होटल हैं। उसने पीड़िता से उसका आधार कार्ड लेकर 15 हजार रुपये मासिक वेतन और मुफ्त रहने-खाने की सुविधा का वादा किया।

पीड़िता के घर पहुंचा आरोपी

11 मई को विशेष गर्ग नामक व्यक्ति पीड़िता के घर उत्तराखंड पहुंचा और दावा किया कि उसे आनंद दुबे ने हापुड़ के होटल में रिसेप्शन का काम देने के लिए भेजा है। विशेष ने पीड़िता को आनंद से फोन पर बात कराई। इसके बाद 12 मई को पीड़िता विशेष के साथ हापुड़ आ गई।

दुष्कर्म और धमकी

हापुड़ पहुंचने पर आरोपी विशेष ने पीड़िता को एक दोस्त के ऑफिस में बैठाया और चला गया। दोपहर में आनंद और विशेष ने पीड़िता को खाना खिलाने के बहाने कार में बिठाया। दोनों ने जबरन शराब पिलाई, जिससे पीड़िता नशे में बेहोश हो गई। इसके बाद दोनों आरोपियों ने छेड़छाड़ शुरू की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने 112 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसका फोन बंद कर दिया। इसके बाद वे उसे रेलवे स्टेशन माल गोदाम के पास कार से फेंककर फरार हो गए।

न्यायालय की शरण में पहुंची पीड़िता

पीड़िता ने कोतवाली पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता ने अपने अधिवक्ता पीयूष सक्सेना के माध्यम से अदालत का रुख किया। न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। सीओ सिटी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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