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Court News पुलिस पर फायरिंग करने के दोषी को तीन वर्ष की सजा

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Court News Khabarwala 24 News Hapur : पुलिस पर फायरिंग के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनावई के दौरान सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा साढ़े सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि एक जनवरी 2018 को पिलखुवा पुलिस ने थाने में मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें पुलिस ने बताया था कि एक जनवरी 2018 को वह मोदीनगर रोड पर वाहनों की की चेकिंग कर रही थी। तभी एक मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ आरोपी मिनी ट्रक में चोरी का बिजली समान लेकर मोदीनगर की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने मोदीनगर रोड पर सख्ती से चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को संदिग्ध मिनी ट्रक आता दिखाई दिया। रुकने का इशारा करने पर मिनी ट्रक सवार लोगों ने फरार होने का प्रयास किया। घेराबंदी करने पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए थे। पुलिस ने मौके से जिला गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र के गांव सिहानी के बलराज उर्फ गुलशन को दबोच लिया था। तलाशी के दौरान आरोपित के पास से तमंचा व कारतूस बरामद हुआ था।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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