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Court News नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा, अर्थदंड भी लगाया

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Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें कोर्ट ने मामले के एक आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर ग्यारह हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना हापुड़ देहात क्षेत्र एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि आठ अगस्त 2017 को उसकी नाबालिग पुत्री को गांव असौड़ा थाना हापुड़ देहात निवासी दानिश पुत्र वकील बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। पुलिस ने आरोपी दानिश के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कीे। जांच के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो, दुष्कर्म, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आत्याचार निवारण अधिनियम की धारा बढ़ा दी। साथ ही पुलिस ने एक अन्य आरोपी रोशनी उर्फ रेशमा पत्नी सरवर निवासी मैनावाली गली वासपुरा आगरा का नाम भी मामले में बढ़ा दिया। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र 27 अक्तूबर 2017 को न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट चल रही थी।

न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय (Court News)

जहां पर न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी दानिश को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 11 हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 45 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं मामले की दूसरी आरोपी रोशनी को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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