Court News नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास, अर्थदंड

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Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार त्यागी व वादी पक्ष के अधिवक्ता सुनील आजाद ने बताया कि थाना धौलाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि पच्चीस दिसंबर 2020 की सुबह जब वह उठा तो उसने अपनी नाबालिग पुत्री को गायब पाया। जिसकी काफी तलाश की। तलाश करने के दौरान पता चला कि उसकी पुत्री को गोल्डी पुत्र देवेंद्र निवासी बड़ा मोहल्ला कस्बा धौलाना बहला फुसला कर अपने ले गया है।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

पुलिस ने मामले की दुष्कर्म, पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर 26 फरवरी 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। जहां पर न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी गोल्डी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीडि़ता को दी जाएगी।

पीडि़ता को एक लाख रुपये देने के आदेश (Court News)

न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने अपने आदेश में कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीडि़ता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की प्रतिकार धनराशि दे। साथ ही आदेश में यह भी कहा है कि प्राधिकरण के पास प्रतिकार की धनराशि देने के लिए फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त कर एक माह के अंदर पीडि़ता को दे।

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