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Court News नबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषी को तीन वर्ष छह माह का कारावास

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Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के एक मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना हापुड़ हाफिजपुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने 13 अप्रैल 2017 थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि गांव चितौली थाना हाफिजपुर निवासी सोनवीर उर्फ सोनू ने 12 अप्रैल 2017 को उनके घर में घुस कर उनकी नाबालिक पुत्री के साथ अश्लील हरकत की। पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी सोनवीर को मामले में दोषी करार देते हुए साढ़े तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुुगतना होगा।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
Sheetal Kumar Nehra एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । उन्हें वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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