Court News हत्या के दो दोषियों को उम्र कैद की सजा, अर्थदंड

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Khabarwala 24 News Hapur: Court News जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने हापुड़ के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों को 29-29 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं मामले में दो आरोपियों को बरी किया गया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गांव बझैड़ा कला थाना धौलाना निवासी हारुन ने थाना धौलाना में एक तहरीर दी। जिसमें कहा कि 14 मार्च 2017 को वह अपनी कार से अपने ही गांव के बाबू पुत्र शब्बीर, यासीन पुत्र आस मोहम्मद, अजीज पुत्र रहमलाई के साथ अपने घर जा रहा था। धौलाना के पुराने पेट्रोल पंप के समीप पहुंचने पहर गांव धौलाना निवासी चिंटू, सुमित व अन्य चार लोग बुग्गी लेकर सड़क पर आ रहे थे। उन लोगों ने मेरी कार के सामने बुग्गी लगा दी। जिसको हटाने के लिए कहने पर वह सभी गाली गलौज करने लगे और धारदार हथियार व लाठी-डंजों से कार में सवार सभी पर हमला कर दिया।

पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में किया पेश (Court News)

जिसमें बाबू, यासीन व अजीज घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर उपचार के दौरान बाबू की मृत्यु हो गई। पुलिस ने चिंटू उर्फ धीर सिंह, सुमित, रोहित, मूला उर्फ योगेश व गिररु उर्फ देवेंद्र के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। जिसमें आरोपी मुल्ला उर्फ योगेश के घटना के समय नाबालिग होने पर उसके मामले की पत्रावली सुनाई के लिए किशोर न्याया बोर्ड को भेज दी गई। जिसके बाद अन्य चार आरोपियों के मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने बुधवार को मामले में निर्णय सुनाया।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने मामले में आरोपी चिंटू व सुमित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई । इसके साथ ही दोनों पर 29-29 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही जनपद न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की आधी धनराशि यानि 29 हजार रुपये मृतक के वारिसों को दिए जाएंगे। इसके अलावा मामले में दो आरोपी रोहित व गिररू को बरी कर दिया गया है।

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