Khabarwala 24 News Hapur: Court News जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने दो युवकों को गोली मारकर घायल करने के मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को हत्या के प्रयास का दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
क्या है पूरा मामला (Court News)
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि पिलखुवा निवासी चरनदास ने पिलखुवा कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसका पुत्र सोनू व उसका दोस्त रोहित तोमर 21 मार्च 2017 की रात्रि जागरण में शामिल होकर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में मोहल्ला न्यू सर्वोदय नगर पिलखुवा निवासी प्रशांत चौधरी ने उनके पुत्र को गोली मार दी। गोली उनके पुत्र के पेट से पार होकर रोहित के भी हाथ में लगी। जिससे दोनों घायल हो गए।
पुलिस ने मामले की हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। इस मामले की सुनवाई जिला जज न्यायालय में चल रही थी। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से उन्होंने दस गवाह के साथ मजबूत साक्ष्य न्यायालय में पेंश किए।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)
जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने आरोपी प्रशांत चौधरी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को साढ़े तेरहा माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अर्थदंड की 31 हजार रुपये की धनराशि में से 21 हजार रुपये की धनराशि राज्य सरकार के खाते में जाएगी और दस हजार रुपये की धनराशि पीडि़त रोहित तोमर को प्रतिकार के रुप में दी जाएगी।
