court News Khabarwala24NewsHapurः व्यक्ति की हत्या के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विपिन कुमार द्वितीय ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या था मामला
अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गांव बिहूनी निवासी राजेंद्र सिंह ने पांच सितंबर 2015 को थाना बहादुरगढ़ में तहरीर दी। जिसमें उसने बताया था कि पांच सितंबर 2015 को उसका पुत्र अजय घर से घेर में पशुओं को पानी पिलाने के लिए जा रहा था। रास्ते में गांव के ही नीरज उर्फ गुड्डू और मकानंद ने पुत्र को रोक लिया था और गाली गलौज शुरू कर दी थी। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों ने तमंचे से पुत्र पर गोली चला दी थी। पेट में बायीं तरफ गोली लगने से पुत्र लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया था। गोली की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे थे जिन्हें, देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा
इस मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। 20 मार्च 2018 को आरोपी के अधिवक्ता ने नीरज उर्फ गुड्डू के नाबालिग होने के संबंध में प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जांच के बाद नीरज उर्फ गुड्डू के नाबालिग होने पर उसकी फाइल किशोर न्याय बोर्ड के लिए ट्रांसफर कर दी थी।मकानंद के मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मकानंद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।



