Hapur News Khabarwala24 News Hapur:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय द्वितीय ने अवैध नशीली गोली रखने के दोषी को आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष अभियोजक एनडीपीएस एक्ट आशीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने हापुड़ नगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें उसने कहा कि छह दिसंबर 2022 को पुलिस रेलवे के 73 नंबर पुल/फाटक के पास चैकिंग करके दिल्ली फाटक की तरफ जा रही थी। जब पुलिस कच्चे रास्ते पर रेलवे के बिजलीघर के समीप पहुंची तो एक व्यक्ति को रेलवे लाइन के किनारे-किनारे आते हुए देखा। लेकिन वह पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके पास से 75 अवैध नशीली गोली बरामद हुई। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शराफत उर्फ इमरान पुत्र शौकत निवासी गली नंबर एक, करीमपुरा, पुरानी चुंगी, हापुड़ बताया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। जिसमें उनके द्वारा अभियोजन की तरफ से कई गवाह व मजबूत साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। न्यायाधीश राखी चौहान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी शराफत को अवैध नशीली गोली रखने का दोषी करार देते हुए आठ माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।



