CLOSE AD

Hapur Newsअदालत ने सुनाई आरोपी को सजा

Join whatsapp channel Join Now
Join Telegram Group Join Now

Hapur News Khabarwala 24 News Hapur: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग के साथ कुकर्म का प्रयास करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

क्या है पूरा मामला

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार त्यागी ने बताया कि धौलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 नंवबर 2017 को संबंधित थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 17 नंवबर 2017 को उसके दस वर्षीय नाबालिग पुत्र को दुष्यंत उर्फ काले एक ईख के खेत में ले गया। जहां पर उसने उसके साथ कुकर्म का प्रयास किया। पुलिस ने पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा

इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी दुष्यंत को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Hapur newsअदालत ने सुनाई आरोपी को सजा Add Hapur newsअदालत ने सुनाई आरोपी को सजा Hapur newsअदालत ने सुनाई आरोपी को सजा Hapur newsअदालत ने सुनाई आरोपी को सजा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related News

Breaking News