Crime News Khabarwala24 News Hapur : कोतवाली क्षेत्र के एक स्कूल के प्रधानाचार्य पर कम आयु का फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाकर एक हत्यारोपी को देने का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष ने न्यायालय के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
क्या है मामला
पुरानी चुंगी कोटला मेवतियान निवासी शराफत ने कोतवाली में दर्ज कराए मुकदमे में बताया है कि उसके पुत्र सलमान की हापुड़ के ही एक लड़के साहिल निवासी करीमपुरा ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। जिसके तहत उसने 12 जून 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। साहिल ने अलीशेर प्राधानाचार्य ग्रेट इण्डियन पब्लिक स्कूल से सांठ गांठ करके एक फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हापुड़ जिला न्यायालय में पेश कर दिया। जिसके तहत साहिल को डासना जेल से बुलन्दशहर बालक बन्दीगृह में स्थान्तरित कर दिया था क्योंकि फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आरोपी साहिल की आयु कम दर्शाई गई थी।
फर्जी टीसी में हत्यारोपी को दिखाया गया नाबालिग
रिपोर्ट में पीड़ित ने अलीशेर के द्वारा दी गयी टीसी को कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक आपत्ति की और श्री शान्ति स्वरूप कृषि इन्टर कालिज हापुड़ में दाखिल की गयी असल एमजीआई पब्लिक स्कूल की टीसी तलब करा ली । जिसके तहत साहिल आयु के अनुसार बालिग है जबकि फर्जी टीसी में वह नाबालिग दिखाया गया है। किशोर बोर्ड हापुड़ ने तमाम सबूतों के मददेनजर आरोपी साहिल को नाबालिग घोषित किये जाने का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । पीड़ित ने अलीशेर प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।















