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Court News:बच्ची से अश्लील हरकत करने के मामले में सात साल की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया

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Court News kharwala24NewsHapur (टी.सी वर्मा): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने तीन वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत करने के एक मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है मामला

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पिलखुवा क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पिलखुवा कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसकी तीन वर्षीय पुत्री दो दिंसबर 2020 को घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोसी मोहित उर्फ टिलवा पुत्र गंगाशरण उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ एक भूस से भरे कमरे में ले गया। जहां पर उसने उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत की। तभी भूस लेने के लिए एक महिला उक्त कमरे में पहुंची और उनकी पुत्री को बचाया। जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने आरोपी मोहित को पकड़ लिया।

न्यायाधीश ने यह सुनाई सजा

पुलिस ने मामले की पॉक्सो, अश्लील हरकत सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में पीडि़ता की आयु घटना के समय मात्र तीन वर्ष थी। इसलिए पीडि़ता की आयु एवं घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त मोहित को उचित दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Court news:बच्ची से अश्लील हरकत करने के मामले में सात साल की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया

Court news:बच्ची से अश्लील हरकत करने के मामले में सात साल की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया Court news:बच्ची से अश्लील हरकत करने के मामले में सात साल की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया

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